नई दिल्ली। बिस्तारा टोल प्लाजा आईईडी बरामदगी मामले के संबंध में एनआईए ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने अपराध की आय के रूप में 6.5 लाख रुपये और एक इनोवा कार जब्त की है। एनआईए ने मई 2022 में एक इनोवा गाड़ी में यात्रा कर रहे चार व्यक्तियों गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी, अमनदीप सिंह उर्फ दीपा, परमिंदर सिंह उर्फ पिंडर और भूपिंदर सिंह से तीन आईईडी, एक पिस्तौल, दो मैगजीन और 31 जिंदा राउंड और 1.30 लाख रुपये नकद बरामद किए थे। इन आईईडी, पिस्तौल और अन्य गोला-बारूद को विशेष रूप से डिजाइन किए गए कैविटी में रखने के लिए वाहन को मॉडिफाइड किया गया था।
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वे एक 'नामित आतंकवादी' हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा के निर्देश पर आतंकी हार्डवेयर की खेप पहुंचाने के लिए तेलंगाना के आदिलाबाद जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें 5 मई 2022 को बस्तर टोल प्लाजा पर रोक लिया।
शुरू में मामला जिला करनाल के पुलिस स्टेशन मधुबन में दर्ज किया गया था और एनआईए द्वारा फिर से मामला दर्ज किया गया था। एनआईए को पता चला कि आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू द्वारा पाकिस्तान से हथियारों, विस्फोटकों और ड्रग्स की कई खेप ड्रोन के माध्यम से भारत-पाकिस्तान सीमा के पास पूर्व-निर्धारित स्थानों पर भेजी गई थी।
गोपी, दीपा, आकाश उर्फ आकाशदीप, सुखबीर सिंह उर्फ जशन और जरमलप्रीत सिंह ने हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक और नशीले पदार्थों की ये खेपें प्राप्त कीं।
प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के नाम पर आतंकी हमले करने के लिए गोपी और अन्य को मादक पदार्थ इकट्ठा करने और देश के विभिन्न स्थानों पर कुछ खेप पहुंचाने का काम सौंपा गया था। इनोवा कार का इस्तेमाल आरोपी व्यक्तियों द्वारा इस तरह की खेप के परिवहन के लिए किया जाता था।
31 अक्टूबर, 2022 को हरविंदर रिंदा सहित छह आरोपियों के खिलाफ पहला आरोप पत्र दायर किया गया था। इसके बाद 1 मार्च 2023 को अन्य तीन आरोपियों के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था।
एनआईए के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा, गोपी ने इन वर्जित वस्तुओं की तस्करी के जरिए बड़ी मात्रा में नकदी भी जमा की थी। जांच में इस पैसे को दूसरों के बैंक खातों में जमा करने के उसके तौर-तरीकों का खुलासा हुआ है।
ऐसे ही एक खाते से एनआईए की टीम ने 5.5 लाख रुपये जब्त किए। टीम ने गोपी द्वारा छिपाए गए एक लाख रुपये भी बरामद किए, इस मामले में कुल वसूली बढ़कर 7,80,000 रुपये हो गई। एनआईए द्वारा 25 यूए (पी) अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस राशि की नकदी और इनोवा वाहन को 'आतंकवाद की आय' के रूप में जब्त किया गया है।(आईएएनएस)
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