नई दिल्ली। बैंक लोन की पैसे वसूली करने के लिए ग्राहक के पास बाउंसर नहीं भेज सकते हैं। यह बात सोमवार को लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कही। बैंक के पास ग्राहकों से जबरदस्ती लोन वसूली करने के लिए बाउंसर भेजने का अधिकार नहीं है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
वित्त राज्य मंत्री ठाकुर ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के स्पष्ट निर्देश हैं कि उचित पुलिस वेरिफिकेशन और दूसरी सम्बंधित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही पैसे वसूली करने के लिए अपना प्रतिनिधि भेज सकता हैं। प्रश्नकाल में वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि किसी के पास भी लोन को जबरदस्ती रिकवर करने के लिए कोई बाउंसर नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है।
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