यहां मुस्लिम है देवी मां का पुजारी, मां की अप्रसन्नता पर पानी हो जाता है लाल
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीके घोष व आरएफ नरीमन की पीठ ने फैसले में
कहा कि इस मामले में रायबरेली में चल रहे ट्रायल को लखनऊ सेशन कोर्ट में चल
रहे ट्रायल के साथ जोड़ दिया जाए। कोर्ट ने अपना आदेश पढ़ते हुए कहा कि वह
सीबीआई की अपील को स्वीकार कर रहे हैं। सीबीआई ने कोर्ट से मांग की थी कि
बीजेपी नेताओं समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मामला जोड़ा
जाए। कोर्ट ने कहा है कि मामले की डे टु डे सुनवाई हो और पूरी प्रक्रिया दो
साल में पूरी कर ली जाए। इससे पहले 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सभी
पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस मामले में
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 2010
में अपील की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में इन सभी नेताओं को साजिश से बरी
कर दिया था।
अप्रैल में हुई सुनवाई में शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि इस तरह
के मामले में इंसाफ के लिए हमें दखल देना होगा। यह देखते हुए कि तकनीकी
कारणों से आडवाणी सहित इन नेताओं पर लगे आपराधिक षडय़ंत्र के आरोप हटाए गए
थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 142
(सुप्रीम कोर्ट को असाधारण अधिकार) का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शीर्ष
अदालत ने यह भी सवाल किया था कि इस मामले में एक ही षडय़ंत्र है, तो इसके
लिए दो अलग-अलग ट्रयाल क्यों? बता दें कि आडवाणी सहित अन्य नेताओं पर
रायबरेली की अदालत में भीड़ को उकसाने का मामला चल रहा है जबकि लखनऊ की
विशेष अदालत में कारसेवकों पर षडय़ंत्र और विवादित ढांचे को ढहाने का मुकदमा
चल रहा है। सीबीआई की ओर से दलील दी गई थी कि इन 13 नेताओं के खिलाफ
आपराधिक षडय़ंत्र का मुकदमा चलना चाहिए, वहीं आडवाणी और जोशी की ओर से
वरिष्ठ वकील केके वेणुगोपाल ने संयुक्त ट्रायल के विचार का विरोध किया था।
उनका कहना था कि सीआरपीसी के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता। इस तरह के मामलेे
में सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, क्योंकि यह
आरोपियों के जीवन जीने और व्यक्तिगत आजादी के मौलिक अधिकार से जुड़ा मामला
है।
क्या है मामला
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लोकसभा चुनाव 2024: देश की 102 सीटों पर कुल 59.71% मतदान दर्ज
Election 2024 : सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और सबसे कम बिहार में मतदान
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