सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदुओं को
दे दी और सरकार को सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक भूमि देने के लिए कहा,
जो कि मुकदमे में एक पक्ष था। सर्वसम्मत फैसले में, प्रधान
न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच-सदस्यीय पीठ ने केंद्र को तीन
महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया जो अयोध्या में विवादित
स्थल पर मंदिर का निर्माण करेगा।
बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति बनी: RJD 26 ,कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी
'बहुत सकून मिला है', अंसारी की मौत के बाद पीड़िता का बयान
बिल गेट्स ने लिया मोदी का इंटरव्यू: PM बोले-भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में डीपफेक एक बड़ी चिंता
Daily Horoscope