नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले (Augusta Westland Case) में शनिवार को महिपाल सिंह की याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया। महिपाल सिह ने याचिका में दावा किया है कि एजेंसी ने उन्हें अगस्ता वेस्टलैंड मामले में उद्योगपति रतुल पुरी के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर किया था। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
महिपाल सिंह अगस्ता वेस्टलैंड मामले में गवाह होने का दावा करते हैं। एजेंसी ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष दायर अपने जवाब में कहा है कि उक्त आवेदन निंदनीय है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। महिपाल सिंह द्वारा दर्ज कराए गए बयानों पेश करते हुए ईडी ने कहा कि असत्य बयानी है, इससे अदालत का समय बर्बाद हुआ है।
ईडी के वकील विशेष लोक अभियोजक डी.पी. सिंह ने कहा, सवालों में ऐसा कुछ नहीं है, जिसका जवाब दिया जाए। महिपाल सिंह ने कहा है कि मैं नहीं जानता। यदि मैंने दबाव ही बनाया होता, तो मैं उन्हें यह लिखने की अनुमति देता कि मैं नहीं जानता?
महिपाल सिंह की तरफ से पेश वकील आर. के. वाधवा और अजयेंद्र सिंह ने अदालत से कहा, हमने अपनी शिकायत के साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का दरवाजा खटखटाया है और मेरा मुवक्किल अपने बयान को वापस लेना चाहता है। अदालत ने गवाह महिपाल सिंह के आवेदन को मुख्य मामले के साथ नत्थी कर दिया और अब इस मामले की सुनवाई 18 सितंबर को मुख्य मामले के साथ होगी।
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