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केजरीवाल सरकार का फैसला, दिल्ली में 13 से 17 नवंबर तक लागू होगा ऑड-ईवन

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर ऑड ईवन लागू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके प्रदूषण के मद्देजर अगले हफ्ते से दिल्ली में ऑड ईवन स्कीम लागू करने का बड़ा फैसला किया है। दिल्ली में 13 से 17 नवंबर तक ऑड ईवन स्कीम लागू होगी। यह फैसला लागू होने के बाद 1,3,5,7,9 (ऑड नंबर) नंबर वाली गाडिय़ां एक दिन और दूसरे दिन 2,4,6,8,0 (इवन नंबर) नंबर की गाडिय़ां चलेंगी। इसका मतलब यह हुआ कि पहले दिन ऑड नंबर वाली और दूसरे दिन ईवन नंबर वाली गाडिय़ां चलेंगी।

फैसला लागू होने पर आप अगर सोमवार को गाड़ी लेकर निकलेंगे तो मंगलवार को गाड़ी लेकर नहीं निकल पाएंगे। दिल्ली में ऑड ईवन स्कीम लागू होने के बाद टू-वीलर्स को पिछली बार की तरह छूट मिली है। पहले लागू की गई ऑड ईवन स्कीम की तरह इस बार टू-वीलर्स को छूट मिली है। इसके अलावा सीएनजी वाले वाहनों को भी छूट की घोषणा की गई है।

उन्हीं सीएनजी वाहनों को छूट मिलेगी जिन पर आईजीएल के स्टीकर लगे रहेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में 2016 में दो बार ऑड ईवन लागू किया जा चुका है। पहली बार 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक और दूसरी बार 15 अप्रैल से 30 अप्रैल 2016 तक।

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Web Title-Arvind Kejriwal govt to implement Odd Even scheme from November 13 to 17 in Delhi
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