केंद्र कहता है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उन्हें नजरबंद किया गया है।
इस एक्ट के तहत किसी शख्स को बिना सुनवाई के दो साल तक हिरासत में रखा जा
सकता है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आपने किस कारण से कहा कि कश्मीर
में अखबार छप रहे हैं? कश्मीर घाटी में अभी तक इंटरनेट और फोन काम क्यों
नहीं कर रहे हैं। कम्युनिकेशन क्यों बंद किया गया?
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