नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत में सीबीआई ने सोमवार को सूचित किया कि उसने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ एयरसेल-मैक्सिस मामले में अभियोग चलाने के लिए सम्बंधित प्राधिकारियों से स्वीकृति मिल गई है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
न्यायालय में सीबीआई ने कहा कि इस मामले के अन्य आरोपियों के खिलाफ मंजूरी प्राप्त करने के लिए दो सप्ताह का समय और चाहिए तो निचली अदालत ने चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से छूट को 18 दिसम्बर तक के लिए बढा दिया है।
सीबीआई एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश सम्वर्धन बोर्ड की मंजूरी प्रदान करने में अनियमितताओं की जांच की जा रही है। इसमें ही प्रवर्तन निदेशालय सौदे से सम्बंधित धन शोधन के आरोपों की जांच कर रहा है। आपको बताते जाए कि पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम पर एयरसेल-मैक्सिस केस में गैर कानूनी ढंग से अप्रवुल दिलाने का आरोप है।
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