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सीबीआई की अपील, राकेश अस्थाना की याचिका खारिज की जाए

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की एक भ्रष्टाचार मामले में प्राथमिकी रद्द करने की मांग करने वाली याचिका खारिज करने का आग्रह किया। सीबीआई ने न्यायमूर्ति नजमी वाजिरी को बताया कि हाल ही में एक नई जांच टीम ने मामले को अपने हाथ में लिया है और एजेंसी सामग्री व दस्तावेजों का विश्लेषण करने की प्रक्रिया में है।

सीबीआई ने कहा कि इसलिए सीबीआई बाद में इसके खिलाफ विस्तृत हलफनामा दायर करने के लिए इस अदालत से समय मांगती है। अदालत ने यथास्थिति को बनाए रखने के लिए अपने अंतरिम आदेश में विस्तार किया है और अस्थाना को 14 नवंबर तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की है। मामले की अगली सुनवाई भी इसी दिन होगी। अदालत का यह फैसला अस्थाना के यथास्थिति आदेश में विस्तार और सीबीआई को उनके खिलाफ सख्त कार्रावाई नहीं करने का निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर आया है।

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Web Title-Appeal of CBI, Rakesh Asthana petition to be dismissed
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