नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आम्रपाली मामले (Amrapali case) में सोमवार को निर्देश दिए है कि वे अधूरे पड़े फ्लैट्स को पूरा करने के लिए नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (NBCC) को फंड दें। सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही नहीं आम्रपाली के डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स से मकान खरीददारों के 3 हजार करोड़ कैसे वसूले जाएंगे इसकी भी प्लानिंग की गई है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को आदेश देते हुए कहा कि वह एनबीसीसी को फंड दे ताकि अधर में लटके हुए फ्लैट्स का काम हो सके। फिलहाल बेंच ने 7.16 करोड़ रुपए देने को कहा है। यह पैसा आम्रपाली ग्रुप ने ही सुप्रीम कोर्ट के पास जमा किया था। इन दो प्रॉजेक्ट्स के लिए पैसा दिया जाएगा वह नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हैं।
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