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केंद्रीय उत्पाद शुल्क निपटान आयोग में रिक्तियों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगी स्थिति रिपोर्ट

Alarming, notes Delhi HC on vacancies in Central Excise Settlement Commission - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। यह देखते हुए कि स्थिति 'खतरनाक' है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्रीय उत्पाद शुल्क के तहत निपटान आयोग में सदस्यों की नियुक्ति के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से स्थिति रिपोर्ट मांगी है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की अध्यक्षता वाली खंडपीठ का अवलोकन उस समय आया जब पीठ एक जनहित याचिका (पीआईएल) से निपट रही थी जिसमें कहा गया था कि 193 आवेदन निपटान के लिए आयोग के समक्ष लंबित हैं।

जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई सहित चार महानगरों में आयोग की सभी चार पीठें एक पूर्ण कोरम के बिना बैठी हैं।

प्रस्तुतियों के बाद, अदालत ने केंद्र को दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया और मामले को 2 मई को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया।

कोर्ट ने आदेश में कहा, "हमारे विचार में, स्थिति चिंताजनक है और प्रतिवादी को जल्द से जल्द निपटान आयोग की चार पीठों में नियुक्ति करने के लिए कदम उठाने चाहिए। स्थिति रिपोर्ट 2 सप्ताह में दायर की जाए।"

याचिका में कहा गया है कि चूंकि निपटान आयोग के समक्ष पद लंबे समय से खाली पड़े हैं और आवेदकों की गलती के बिना आवेदनों के समाप्त होने की संभावना है, वर्तमान याचिका सामान्य हित में दायर की गई है ताकि प्रतिवादी को शीघ्र भरने के लिए उचित रिट जारी की जा सके।

--आईएएनएस

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Web Title-Alarming, notes Delhi HC on vacancies in Central Excise Settlement Commission
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