नई दिल्ली। दिल्ली की कोर्ट से कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को एयरसेल मैक्सिम केस में अग्रिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी के मांग को ठुकराते हुए पी.चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत दे दी है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की विशेष कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि गिरफ्तारी की स्थिति में चिदंबरम और कार्ति को एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर तुरंत रिहा किया जाएगा। कोर्ट ने चिदंबरम और कार्ति को गवाहों व सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिए हैं।
एयरसेल-मैक्सिस डील केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से पी. चिदंबरम की हिरासत मांगी गई थी। इसी केस में सोमवार को भी दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी, इस दौरान ईडी ने चिदंबरम को अंतरिम जमानत देने का विरोध जताया था।
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