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अगस्ता वेस्टलैंड: क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया

AgustaWestland: Supreme Court issues notice to CBI on Christian Michel bail plea - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा के साथ ही न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मिशेल पहले ही करीब चार साल जेल की सजा काट चुका है। पीठ ने कहा, "हमें (मिशेल की जमानत याचिका को) उस नजरिए से भी देखना होगा।"

शीर्ष अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह के लिए निर्धारित कर दी।

मिशेल के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल का मामला सीआरपीसी की धारा 436ए (अधिकतम अवधि, जिसके लिए एक विचाराधीन कैदी को हिरासत में लिया जा सकता है) के तहत कवर किया गया है।

ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस. वी. राजू ने प्रस्तुत किया कि मिशेल को कहीं भी दोषमुक्त नहीं किया गया है और धारा 436ए उन अपराधों पर लागू नहीं है, जिनकी ईडी द्वारा जांच की जा रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, क्योंकि अदालत ने इस मामले में उड़ान-जोखिम (फ्लाइट से विदेश भाग जाना) माना था।

मिशेल के वकील ने दलील दी कि अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है और बताया कि उसका मुवक्किल भी दुबई में हिरासत में है। वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल कभी फरार नहीं हुआ है। वकील ने अपने मुवक्किल के हवाले से कहा, "मैं प्रावधानों के अनुसार अधिकतम सजा भुगत चुका हूं। मुझे अब तक और प्रत्यर्पण से पहले 3 साल और 6 महीने हो चुके हैं।"

शीर्ष अदालत के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि मिशेल की इटली में उपस्थिति आवश्यक है, क्योंकि उसके खिलाफ वहां आरोप तय किए गए थे। राजू ने जवाब दिया कि वह एक पार्टी भी नहीं है।

ब्रिटिश नागरिक मिशेल को 5 दिसंबर, 2018 को यूएई से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। भारत आने पर, उसे सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और कुछ दिनों बाद वित्तीय जांच एजेंसी ईडी ने भी उसे गिरफ्तार किया था। तब से वह तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है। विभिन्न अदालतों ने कई मौकों पर मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

1 जनवरी 2014 को, भारत ने अनुबंध संबंधी दायित्वों के कथित उल्लंघन और 423 करोड़ रुपये की रिश्वत देने के आरोप में भारतीय वायुसेना को 12 एडब्ल्यू-101 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए फिनमेकेनिका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ अनुबंध को रद्द कर दिया था।

--आईएएनएस

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Web Title-AgustaWestland: Supreme Court issues notice to CBI on Christian Michel bail plea
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