नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो(CBI) की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड सौदे (AgustaWestland Deal) में प्रवर्तन निदेशालय(ED) व सीबीआई दोनों मामलों में बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इससे पहले ब्रिटिश नागरिक मिशेल की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए सीबीआई और ईडी ने 20 अगस्त को एक हफ्ते का समय मांगा था। राउज एवेन्यू अदालत के विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार के सामने सीबीआई और ईडी के विशेष अधिवक्ता डीपी सिंह ने बताया कि जमानत याचिका के साथ इटली के कोर्ट के फैसले की प्रति संलग्न की गई है। लिहाजा, उसके अनुवाद के लिए समय चाहिए।
मुख्तार अंसारी की मौत पर सपा व बसपा ने उठाए सवाल, उच्चस्तरीय जांच की मांग
इंडिया गठबंधन आज दिल्ली में भाजपा मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करेगा
मुख्तार अंसारी - प्रतिष्ठित परिवार से अपराध की दुनिया तक का सफर, यहां पढ़ें
Daily Horoscope