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अगस्ता वेस्टलैंड मामला : महिला निदेशक की यात्रा याचिका पर आदेश सुरक्षित

Agustawestland case Order secure on Lady director travel petition - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। राजधानी की एक अदालत ने बुधवार को दुबई स्थित एक कंपनी की महिला निदेशक की विदेश जाने की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।

कंपनी की महिला निदेशक पर अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़ा धन शोधन का एक मामला चल रहा है। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कहा कि शिवानी सक्सेना की 15 दिनों के लिए दुबई जाने की याचिका पर वह गुरुवार को आदेश देंगे।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 13 सितंबर 2017 को उन पर धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप लगाए थे।

ईडी ने जून 2016 में पहला पूरक आरोप पत्र ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन माइकल जेम्स, दिल्ली स्थित मीडिया एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड व इसके निदेशक आर.के.नंदा व पूर्व निदेशक जे. बी. सुब्रमण्यम के खिलाफ 3600 करोड़ रुपए के हेलीकॉप्टर सौदे में जारी धन शोधन जांच के मामले में दाखिल किया था।

इस मामले में पहला आरोप पत्र नवंबर 2014 में व्यापारी गौतम खेतान, उनकी पत्नी रितु, चंडीगढ़ स्थित कंपनी एरोमेट्रिक्स व दो कथित इतावली बिचौलिए-गुडो राल्फ हस्के व कार्लो गेरोसा के खिलाफ दायर किया गया था।

शिवानी दुबई के पाम जुमैराह के निवासी राजीव शमशेर बहादुर सक्सेना की पत्नी हैं। उन्हें 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

ईडी का आरोप है कि दंपति दुबई स्थित कंपनी यूएचवाई सक्सेना व मैट्रिक्स होल्डिंग्स लिमिटेड में भागीदार व निदेशक हैं, जिसके जरिए अपराध किया गया और अचल संपत्तिया व शेयर खरीदे गए।






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Web Title-Agustawestland case Order secure on Lady director travel petition
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