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चंडीगढ़ में असम टेनेंसी कानून लागू करने के प्रस्ताव पर अधिवक्ता सुष्मीत कौर की आपत्ति

Advocate Sushmeet Kaur Objects to Proposal to Implement Assam Tenancy Law in Chandigarh - Chandigarh UT News in Hindi

चंडीगढ़। असम टेनेंसी कानून को चंडीगढ़ में लागू करने के प्रस्ताव को लेकर वकील सुष्मीत कौर ने गंभीर आपत्ति जताई है। अधिवक्ता सुष्मीत कौर ने कहा, “चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेश में असम टेनेंसी कानून को लागू करना न तो कानूनी रूप से उपयुक्त है और न ही व्यावहारिक रूप से संभव है, क्योंकि यहां की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां, जनसंख्या संरचना, शहरी आवश्यकताएं और न्यायिक ढांचा पूरी तरह अलग हैं। स्थापित न्यायिक प्रणाली को हटाकर कार्यपालिका पर आधारित व्यवस्था लागू करना प्रक्रिया की निष्पक्षता, कानूनी जांच और सिविल विवादों के निपटारे में आवश्यक स्वतंत्रता को कमजोर करेगा। यह सही है कि वर्तमान किराया कानूनों में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन इसका समाधान यह नहीं हो सकता कि किसी अन्य राज्य के लिए बनाए गए कानून को बिना सोचे-समझे यहां लागू कर दिया जाए, जहां की परिस्थितियां, प्रशासनिक ढांचा और जनहित की जरूरतें पूरी तरह भिन्न हैं। न्यायपालिका की भूमिका को कम या दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि किरायेदारी विवाद महत्वपूर्ण सिविल अधिकारों से जुड़े होते हैं और इनका निपटारा विधिक रूप से प्रशिक्षित न्यायिक अधिकारियों द्वारा ही किया जाना चाहिए, ताकि निष्पक्षता, जवाबदेही और न्याय प्रणाली पर जनता का विश्वास बना रहे।”

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Web Title-Advocate Sushmeet Kaur Objects to Proposal to Implement Assam Tenancy Law in Chandigarh
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