नई दिल्ली । दिल्ली की एक अदालत ने आप विधायक अमानतुल्ला खान को शुक्रवार को जमानत दे दी, जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी के मदनपुर खादर इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) के अधिकारियों को 'दंगा' करने और 'बाधा' डालने के आरोप में एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। प्राथमिकी के अनुसार, आप विधायक और उनके पांच समर्थकों पर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। खान को शहर की साकेत कोर्ट ने जमानत दे दी है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
गुरुवार को आप विधायक उस जगह पहुंचे जहां लोग निगम अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। मीडिया से बात करते हुए, खान ने नागरिक एजेंसी पर गरीब लोगों के घरों को ध्वस्त करने का आरोप लगाया।
पुलिस ने खान और उनके समर्थकों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना, लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल, दंगा करना, घातक हथियार से लैस होना, एक गैरकानूनी सभा का सदस्य होना और दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना शामिल है।
अभियान के दौरान हिंसा तब भड़क उठी जब कुछ लोगों ने इस प्रक्रिया से नाराज होकर सुरक्षा कर्मियों पर पथराव किया और पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया।
सूत्रों के अनुसार, अमानतुल्ला खान को बड़ी संख्या में अपराधों के कारण दिल्ली पुलिस द्वारा जामिया नगर क्षेत्र का 'हिस्ट्री शीटर' और 'बेड कैरेक्टर' घोषित किया गया है।
एक आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार, जिसकी एक प्रति आईएएनएस के पास है, विधायक खान पहले 18 मामलों में शामिल थे और उन्हें 30 मार्च को जामिया नगर क्षेत्र का 'बेड कैरेक्टर' घोषित किया गया।
--आईएएनएस
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