नई दिल्ली। आधार को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं से अनिवार्य रूप से जोडने के केंद्र के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश श्याम दीवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा और ये पीडीएस, एलपीजी, मनरेगा, पेंशन आदि 6 योजनाओं में लागू किया जाएगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो सभी योजनाओं के लिए डेडलाइन 31 मार्च करने को तैयार है। मोबाइल से लिंक करने के लिए डेडलाइन 6 फरवरी है और कोर्ट चाहे तो इसे बढ़ा सकता है। कोर्ट आज अंतरिम आदेश सुनाएगा। आधार की वैधता पर सुनवाई दस जनवरी से होगी।
उन्होंने कहा कि इसके बावजूद सरकार ने कोर्ट के आदेश के बावजूद 139 योजनाओं में इसे अनिवार्य कर दिया। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा के लिए, दिल्ली में नर्सरी दाखिले के लिए, मिड डे मील के लिए, यूजीसी की स्कॉलरशिप के लिए मजदूरों के पुनर्वास के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। यहां तक कि एचआईवी पीडि़त से इलाज के लिए आधार मांगा जा रहा है। अगर सरकार कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करेगी तो ये दुख की बात है।
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