• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

आधार मामला : सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा अनिवार्यता पर रोक पर फैसला

Aadhaar Verdict : Supreme Court To Pass Interim Orders On Aadhaar Tomorrow - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। आधार को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं से अनिवार्य रूप से जोडने के केंद्र के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश श्याम दीवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा और ये पीडीएस, एलपीजी, मनरेगा, पेंशन आदि 6 योजनाओं में लागू किया जाएगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो सभी योजनाओं के लिए डेडलाइन 31 मार्च करने को तैयार है। मोबाइल से लिंक करने के लिए डेडलाइन 6 फरवरी है और कोर्ट चाहे तो इसे बढ़ा सकता है। कोर्ट आज अंतरिम आदेश सुनाएगा। आधार की वैधता पर सुनवाई दस जनवरी से होगी।

उन्होंने कहा कि इसके बावजूद सरकार ने कोर्ट के आदेश के बावजूद 139 योजनाओं में इसे अनिवार्य कर दिया। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा के लिए, दिल्ली में नर्सरी दाखिले के लिए, मिड डे मील के लिए, यूजीसी की स्कॉलरशिप के लिए मजदूरों के पुनर्वास के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। यहां तक कि एचआईवी पीडि़त से इलाज के लिए आधार मांगा जा रहा है। अगर सरकार कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करेगी तो ये दुख की बात है।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-Aadhaar Verdict : Supreme Court To Pass Interim Orders On Aadhaar Tomorrow
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: aadhaar verdict, supreme court, new delhi, government schemes, chief justice dipak misra, justices a m khanwilkar, dy chandrachud, aadhaar with various schemes, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, delhi news, delhi news in hindi, real time delhi city news, real time news, delhi news khas khabar, delhi news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2024 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved