नई दिल्ली। हर जगह आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर जिन लोगों ने विरोध दर्ज कराए हैं उनको केन्द्र सरकार ने एक ओर झटका दिया है। आधार नंबर को लेकर केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है जिसके मुताबिक एक अक्टूबर से बिना आधार नंबर के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। इसे लेकर शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है। सरकार के इस कदम के बाद हर किसी को आधार कार्ड बनवाना जरूरी हो गया है, क्योंकि मृतक प्रमाणपत्र के बाद किसी का कोई भी आधिकारिक दस्तावेज नहीं बनता। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कहा है कि मृत्यु पंजीकरण के लिए मृतक की सही पहचान स्थापित करने के लिए अब एक अक्तूबर से आधार नंबर जरूरी होगा। आधार के द्वारा ही मृतक के रिश्तेदारों, आश्रितों की ओर से दिए गए ब्योरे की सत्यता सुनिश्चित हो सकेगी। बयान के मुताबिक, इससे पहचान संबंधी धोखाधड़ी रोकने का प्रभावी तरीका ईजाद होगा। इससे मृतक व्यक्ति की पहचान दर्ज करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा, मृतक व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए अनेकों प्रकार के डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं होगी।
उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले सभी तरह के दस्तावेज बनाने में आधार अनिवार्य करने को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
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