नई दिल्ली। रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने एनटीपीसी के पूर्व प्रबंधक को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट जैसी कोविड से संबंधित सामग्री के भुगतान को जारी करने के लिए एक व्यक्ति से रिश्वत मांगने पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश, सीबीआई मामले, रांची ने सागर सिंह मीणा, तत्कालीन प्रबंधक (सुरक्षा), एनटीपीसी लिमिटेड, बड़कागांव, हजारीबाग (झारखंड) को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उनके खिलाफ सीबीआई ने 2020 में एक व्यक्ति से 7 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया था।
बातचीत के दौरान आरोपी ने शिकायतकर्ता से चेक के जरिए तीन लाख रुपये लेने पर सहमति जताई थी। सीबीआई ने मामला दर्ज कर जाल बिछाया और आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया।
आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
जांच के बाद, 29 नवंबर, 2020 को विशेष न्यायाधीश, सीबीआई मामले, रांची की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था।
सुनवाई के दौरान 13 गवाहों से पूछताछ की गई और 17 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए।
निचली अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और दोषी करार दिया।
--आईएएनएस
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