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2020 दिल्ली हिंसा: अदालत ने दंगे के 4 आरोपियों को बरी किया

2020 Delhi violence: Court acquits 4 riot accused - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली | दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को चार लोगों को बरी कर दिया - जिन पर 25 फरवरी, 2020 को जौहरीपुर पुलिया इलाके में दंगे में शामिल भीड़ का हिस्सा होने का आरोप था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के संबंध में दिनेश यादव, बाबू, संदीप और टिंकू के खिलाफ एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं होते हैं।

अदालत ने देखा- हालांकि कई लोगों के घायल होने के साथ-साथ गैरकानूनी असेंबली, दंगा और बर्बरता हुई थी, लेकिन जहां तक दंगाई भीड़ में अभियुक्तों की पहचान का संबंध था, कई गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। गवाह किसी भी दंगाइयों की पहचान नहीं कर सके, उन्होंने उनके चेहरे नहीं देखे थे। अभियोजन पक्ष के दो गवाह भी वर्तमान मामले में जांच की जा रही किसी भी घटना के लिए विशिष्ट नहीं थे। मुझे लगता है कि यहां आरोपी व्यक्ति संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं।

दंगाइयों ने जौहरीपुर पुलिया में कथित तौर पर चार मुस्लिम लोगों की पहचान पूछने पर उन्हें पीटा था। आरोपियों के खिलाफ गोकुलपुरी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें दंगा, गैर इरादतन हत्या का प्रयास, चोरी, छिपकर घर में घुसना, लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश देने की अवज्ञा शामिल थी।(आईएएनएस)

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Web Title-2020 Delhi violence: Court acquits 4 riot accused
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