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स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए 14 साल में 11 सर्कुलर

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने पिछले 14 साल में 11 अलग-अलग सर्कुलर जारी किए हैं, जो बताता है कि स्कूलों में सुरक्षा कितना महत्व रखती है। फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, स्ट्रक्चरल सेफ्टी, स्कूलों में हिंसा और रैगिंग से कैसे निपटें, यौन उत्पीडऩ से बच्चों को कैसे बचाएं और किस तरह स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें... यह इन सर्कुलरों के विषय थे।

सितंबर 2017 में जारी हालिया सर्कुलर के मुताबिक, स्कूल परिसर में बच्चों की सुरक्षा और कल्याण में उल्लंघन या खामियां उस स्कूल का पंजीयन और मान्यता रद्द कर सकती है।

सीबीएसई ने अपने संबंद्ध स्कूलों को स्कूलों के भीतर और बाहर के सभी संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी किया था। बोर्ड ने स्कूलों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा था कि टीचिंग के साथ-साथ नॉन-टीचिंग स्टॉफ, जैसे कि बस ड्राइवर्स, कंडक्टर, चपरासी और अन्य सपोर्ट स्टॉफ की नियुक्ति अधिकृत एजेंसियों से ही की जाए। उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए।

बोर्ड ने स्कूलों को यह भी निर्देश दिया कि वे स्टाफ, पैरेंट्स और स्टूडेंट्स की शिकायतों के निवारण के लिए अलग-अलग समितियां बनाएं। साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, 2012 (पॉक्सो एक्ट) के तहत यौन उत्पीडऩ से जुड़ी शिकायतों पर सुनवाई के लिए एक आंतरिक समिति गठित करें।

सीबीएसई ने अपने संबंद्ध स्कूलों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि उनकी इमारतों को भूकंपरोधी डिजाइन किया गया हो और बुनियादी अग्नि सुरक्षा उपकरण लगाए गए हों। स्कूलों की संरचनात्मक सुदृढ़ता और इमारतों की सुरक्षा पर बिना समझौता किए कम लागत और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने पर फोकस करने को कहा गया है।

स्कूलों में नीति निर्माण प्रक्रिया में जोखिम प्रबंधन के प्रति प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पांस एंड रिकवरी, बचाव, तैयारी, प्रतिक्रिया और रिकवरी के मॉडल का अनुसरण करना चाहिए। बाल सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर यह मॉडल स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को सजग बनाए रखने में मददगार होगा। सिक्योरिटी कैमरा स्कूल सेफ्टी इन्वेस्टिगेशंस में प्रभावी होते हैं या किसी गलत घटना या हरकत को रोकने में भी कारगर होते हैं।



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Web Title-11 Circulars in 14 years for safety of children in schools
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