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आदिवासी भूमि रजिस्ट्री के मामले में कलेक्टर का कारण बताओ नोटिस

Sakti.  Collector show cause notice in tribal land registry case - Sakti News in Hindi

सक्ती। एक गंभीर मामले में, सक्ती जिले में आदिवासी वर्ग के व्यक्ति की भूमि को अवैधानिक तरीके से सामान्य वर्ग में रजिस्ट्री करने के कारण पूर्व उप पंजीयक प्रतीक खेमूका को कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस मामले में आरोप है कि आदिवासी वर्ग की भूमि को सामान्य वर्ग के व्यक्ति जगदीश बंसल ने बिना कलेक्टर की अनुमति के खरीदा। यह भूमि ग्राम कंचनपुर के खसरा नंबर 14/3 पर स्थित है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट है और जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। आदिवासी विक्रेता, जमुना बाई, द्वारा यह भूमि बेची गई थी। विशेष रूप से, आदिवासी भूमि की रजिस्ट्री के लिए कलेक्टर से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। हालांकि, जगदीश बंसल ने पहले इस भूमि की खरीद के लिए अनुमति मांगी थी, जिसे कलेक्टर ने खारिज कर दिया था। यह छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 का उल्लंघन है।
कलेक्टर ने प्रतीक खेमूका की कार्यप्रणाली को नियमों के विरुद्ध मानते हुए नोटिस जारी किया है। उन्हें नोटिस में सात दिनों के भीतर समाधानकारी जवाब देने का निर्देश दिया गया है। यदि संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात भी कही गई है।
यह मामला केवल भूमि रजिस्ट्री की कानूनी प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ाने का नहीं, बल्कि आदिवासी समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इस प्रकरण पर स्थानीय जनमानस की निगाहें टिकी हुई हैं।

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Web Title-Sakti. Collector show cause notice in tribal land registry case
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