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क्लास रूम में छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप साबित, टीचर को 5 साल की सजा

Teacher sentenced to 5 years in prison for molesting a student in class room - Chandigarh UT News in Hindi

चंडीगढ़। नाबालिग छात्रा के साथ क्लॉस रूम में छेड़छाड़ करने के आरोप कोर्ट में साबित हो गए, जिसके चलते कोर्ट ने सरकारी स्कूल के टीचर को दोषी करार देते हुए 5 साल कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दायर मामले के तहत पुलिस ने करीब 2 साल पहले नवंबर 2022 को पीड़िता छात्रा की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा-10,12 और आईपीसी की धारा-354ए के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। मामले में चली सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। वकील ने तर्क देते हुए कहा कि छात्रा ने शिकायत इसलिए दर्ज कराई, क्योंकि कथित घटना से एक महीने पहले आरोपी टीचर ने लड़की को कुछ लड़कों के साथ देखा तो उसे डांटा था। छात्रा ने घटना के बारे में अपने माता-पिता को नहीं बताने का दबाव बनाने के लिए आरोपी के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करायी थी।
दूसरी ओर सरकारी वकील ने दलील दी कि लड़की अपने बयान पर कायम है। मामले में सामने आए तथ्यों को जांचने और दलीलों को सुनने के बाद स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने आरोपी पर लगे आरोपों को सही मानते हुए दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है।
यह था पूरा मामलाः
दर्ज मामले के तहत करीब 2 साल पहले 2 नवंबर 2022 को पुलिस को दी शिकायत में 12 साल की लड़की ने बताया कि वह चंडीगढ़ के गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा है। उसने कहा कि कथित घटना वाले दिन सुबह वह एक क्लॉस में जा रही थी, जब उसे एक छात्र ने आकर कहा कि टीचर उसे बुला रहा है। इस पर वह टीचर से मिलने कक्षा के अंदर गई, जहां आरोपी शिक्षक अपनी कुर्सी पर अकेले बैठा था।
आरोपी टीचर ने उससे कुछ अश्लील बातें करनी शुरू कर दीं और कुछ असहज सवाल भी पूछे। इस दौरान आरोपी ने उसे गलत तरीके से छुआ भी। डर के मारे वह तुरंत क्लास से निकल गयी और किसी को कुछ नहीं बताया। स्कूल खत्म होने के बाद जब वह घर पहुंची तो उसने पूरी घटना और आरोपी टीचर की हरकत के बारे में अपने पिता को बताया। इसके बाद उन्होंने आरोपी टीचर के खिलाफ घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

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Web Title-Teacher sentenced to 5 years in prison for molesting a student in class room
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