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बाइक की टक्कर में जान गंवाने वाले साइकिल सवार की पत्नी और पुत्र को 20.57 लाख का मुआवजा देने के आदेश

Order to pay 20.57 lakh rupees in compensation to the wife and son of a cyclist who died in a motorcycle collision - Chandigarh UT News in Hindi

चंडीगढ़। मोटर एक्सिडेंटल क्लैम ट्रिब्यूनल ने पांच साल पहले बाइक की टक्कर से हुई साइकिल सवार की मौत के मामले में मृतक विधवा और उसके नाबालिग बेटे को 20 लाख 57 हजार 856 रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए है। यह हादसा करीब पांच साल पहले 9 सितंबर 2020 की रात लगभग 10 बजे मृतक राम सिंह अपने साइकिल से जा रहा था। जैसे ही वह डाडडूमाजरा पुल के पास पहुंचा, उसी दौरान तेज रफ्तार में पंजाब नंबर की मोटरसाइकिल सवार ने बिना हॉर्न बजाए राम सिंह की साइकिल को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गया। मृतक के सिर पर गंभीर चोटें आईं। इस दौरान परवीन कुमार ने ऑटो रिक्शा की व्यवस्था करके उसे घायल हालत में चंडीगढ़ पीजीआई पहुंचाया,जहां उनकी मृत्यु हो गई। मामले में चंडीगढ़ स्थित सारंगपुर थाना पुलिस ने आरोपी बाइक चाल के खिलाफ प्रवीन कुमार के बयानों पर केस दर्ज कर लिया था। 50 लाख के मुआवजे की रखी मांग... इसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर मृतक की विधवा और नाबालिग पुत्र की ओर से आरोपियों के खिलाफ दावा याचिका दायर की गई थी। मृतक के परिवार ने आरोपी बाइक चालक को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए याचिका दायर करने की तिथि से राशि की वसूली तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर से 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की। याचिकाकर्ता पक्ष ने कहा कि मृत्यु के समय मृतक की आयु 33 वर्ष थी। वह टाइल्स के काम में राजमिस्त्री का काम करता था और 25 हजार रुपये प्रति माह कमाता था। दावेदार पूरी तरह से उसकी आय पर निर्भर थे। अब, विधवा और नाबालिग बेटे होने के नाते उनके पास आय का कोई अन्य जरिया नहीं रह गया है। ऐसे में उन्हें उक्त रकम मुआवजे के तौर पर दी जाए। वहीं मामले में आरोपी पक्ष की ओर से दायर किए गए लिखित बयान में कहा गया कि उसकी तेज़ और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण कोई दुर्घटना नहीं हुई। उसके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। संबंधित मोटरसाइकिल दुर्घटना में शामिल नहीं थी। मामले में सामने आए तथ्यों को जांचने और दलीलों को सूनने के बाद ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आरोपी पक्ष को उक्त राशि मुआवजे के तौर पर पीड़ित परिवार को अदा करने के आदेश दिए है।

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Web Title-Order to pay 20.57 lakh rupees in compensation to the wife and son of a cyclist who died in a motorcycle collision
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