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चंडीगढ़ प्रशासन ने किस आधार पर दी थी रजिस्ट्रेशन रद्द करने की धमकी?"—मनीष तिवारी ने केंद्र के जवाब के बाद उठाए सवाल

On what basis did the Chandigarh administration threaten to cancel registrations—Manish Tiwari raises questions after the central governments response - Chandigarh UT News in Hindi

चंडीगढ़। लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ में रूफटॉप सोलर को लेकर पिछले वर्ष प्रशासन द्वारा दिए गए कथित दंडात्मक आदेशों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। संसद में उनके पूछे गए अनस्टार्ड प्रश्न के जवाब में केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि न तो बिजली मंत्रालय और न ही नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी किया कि रूफटॉप सोलर न लगाने पर नागरिकों की भूमि पंजीकरण या कन्वेयंस डीड रद्द की जाए। मनीष तिवारी ने कहा कि यह जानना दिलचस्प होगा कि चंडीगढ़ में बताए गए 6,000 से अधिक सरकारी भवन कौन-कौन से हैं, जिन पर रूफटॉप सोलर लगाए जाने का दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें आश्चर्य है कि UT प्रशासन के पास वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में सरकारी इमारतें हैं भी या नहीं। “किस अधिकारी ने जारी किए थे अवैध आदेश?”
तिवारी ने कहा कि अक्टूबर–दिसंबर 2024 में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा निवासियों को चेतावनी दी गई थी कि यदि उन्होंने अपने घरों पर रूफटॉप सोलर नहीं लगवाया, तो उनकी जमीन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।
अब जब केंद्र ने स्पष्ट कहा है कि ऐसा कोई निर्देश कभी जारी ही नहीं हुआ, तो तिवारी ने सवाल उठाया:
“चंडीगढ़ प्रशासन में किस अधिकारी ने यह अवैध, मनमाना और दुर्भावनापूर्ण आदेश जारी किया? यह सत्ता का दुरुपयोग था और इसकी जांच होनी चाहिए।”
राज्यपाल से कार्रवाई की मांग
सांसद ने कहा कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि माननीय पंजाब राज्यपाल एवं चंडीगढ़ प्रशासक इसकी जांच कराएं और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें।

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Web Title-On what basis did the Chandigarh administration threaten to cancel registrations—Manish Tiwari raises questions after the central governments response
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