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पंजाब विश्वविद्यालय के हलफनामे को दी कानूनी चुनौती : पीयूसीएससी के पूर्व उपाध्यक्ष अर्चित गर्ग ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका

Legal challenge to Punjab University affidavit: Former PUCSC vice-chairman Archit Garg files petition in High Court - Chandigarh UT News in Hindi

चण्डीगढ़। पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों पर थोपे गए विवादास्पद हलफनामे के खिलाफ चल रहे छात्र विरोध में आज बड़ा मोड़ आया, जब पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल (पीयूसीएससी) के पूर्व उपाध्यक्ष अर्चित गर्ग ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर दी। इस याचिका में विश्वविद्यालय के उस हलफनामे को असंवैधानिक और अवैध ठहराया गया है, जिसमें छात्रों को विरोध प्रदर्शन, सभा और असहमति जताने के अधिकार से वंचित करने की शर्त शामिल है। यह याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दाखिल की गई है और इसमें हैंडबुक ऑफ इंफॉर्मेशन 2025 के भाग सी, पृष्ठ 129 पर प्रकाशित हलफनामे को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि यह हलफनामा अनुच्छेद 14, 19(1)(ए), 19(1)(बी) और 21 का उल्लंघन करता है और संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है, जो देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करता है। याचिका के मुताबिक यह हलफनामा विश्वविद्यालय में प्रवेश की पूर्व-शर्त के तौर पर थोपा गया है और इसमें यह चेतावनी दी गई है कि यदि छात्र शांतिपूर्ण विरोध या सामूहिक गतिविधियों में भाग लेंगे तो उन्हें निष्कासित, डिबार और कैंपस से प्रतिबंधित किया जा सकता है। याचिका में तर्क दिया गया है कि यह शर्त छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों को डराने और कुचलने वाला चिलिंग इफेक्ट पैदा करती है।
याचिका में उठाए गए प्रमुख कानूनी बिंदुओं में हलफनामा मनमाना, अस्पष्ट और बिना किसी वैध उद्देश्य के सभी छात्रों पर एकसमान रूप से लागू किया गया है जोकि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, हलफनामा छात्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा के अधिकार को दबाता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव हैं, जोकि अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) का उल्लंघन है, यह छात्रों के सम्मानपूर्वक जीवन, विचारों की स्वतंत्रता और मानसिक सुरक्षा के अधिकार पर आघात करता है जोकि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है तथा यह शर्त देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला करती है, जिन्हें विश्वविद्यालय परिसरों में भी संरक्षित किया जाना चाहिए जोकि संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन है।
इसके अलावा हलफनामा पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट, 1947 के प्रावधानों से परे है क्योंकि विश्वविद्यालय को ऐसा हलफनामा थोपने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।
याचिका में बशेशर नाथ बनाम आयकर आयुक्त जैसे ऐतिहासिक मामलों का हवाला देते हुए कहा गया है कि छात्रों से उनके अधिकार छीनना असंवैधानिक है।
याचिकाकर्ता अर्चित गर्ग ने कहा कि यह लड़ाई केवल एक हलफनामे के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह छात्रों के अधिकारों, विश्वविद्यालयों में लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना की रक्षा के लिए है। हम हर उस छात्र की आवाज़ हैं, जिसे चुप कराए जाने की कोशिश की जा रही है।
मामला अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष है और यह पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। यह याचिका विश्वविद्यालयों में संस्थागत अनुशासन और संवैधानिक स्वतंत्रता के संतुलन पर एक अहम मिसाल स्थापित कर सकती है और छात्र तथा नागरिक अधिकारों की दिशा में एक निर्णायक मोड़ बन सकती है।
पूर्व में छात्रों ने किया था जोरदार विरोध:
प्रशासनिक भवन और गेट नंबर 2 पर हजारों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय गेट को 9 घंटे तक बंद रखा था। विरोध में छात्रों ने हलफनामे की प्रतियां जलाई थीं और कुलपति को विस्तृत ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
छात्रों को मिल रहा है व्यापक समर्थन:
पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने हलफनामे की वैधता पर सवाल उठाए और विश्वविद्यालय से आग्रह किया कि वह इस मुद्दे पर लोकतांत्रिक भावना के साथ पुनर्विचार करे।
कैबिनेट मंत्री और पूर्व छात्र नेता गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि छात्र असहमति लोकतंत्र का अहम हिस्सा है और पंजाब यूनिवर्सिटी को संवाद की परंपरा बनाए रखनी चाहिए।
बीजेपी सांसद और पीयूसीएससी के पूर्व सचिव राजीव प्रताप रूड़ी ने चांसलर को पत्र लिखकर कहा कि यह हलफनामा लोकतंत्र और छात्र अधिकारों पर हमला है।

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Web Title-Legal challenge to Punjab University affidavit: Former PUCSC vice-chairman Archit Garg files petition in High Court
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