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आठ साल पुराने मानहानि के मामले में पिछले महीने

In an eight-year-old defamation case, last month - Chandigarh UT News in Hindi

चंडीगढ़। चंडीगढ़ जिला अदालत ने पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री व शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। वह अदालत में पेश नहीं हुए थे। हालांकि अब उन्होंने इस आदेश को वापस लिए जाने के लिए अदालत में एक अर्जी दायर की है जिस पर 17 जनवरी को सुनवाई होगी। शुक्रवार को भी इस अर्जी पर सुनवाई होनी थी लेकिन बादल के वकील ने अदालत से समय दिए जाने की मांग की। वर्ष 2017 में बादल के खिलाफ धार्मिक संगठन अखंड कीर्तनी जत्थे के प्रवक्ता राजिंदर पाल सिंह ने केस दायर किया था। हालांकि बादल ने इस मामले के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बावजूद वह 17 दिसंबर 2025 की तारीख पर अदालत में पेश नहीं हुए थे जिस कारण उनकी जमानत रद कर दी गई थी। यह है मामला...: बता दें कि चार जनवरी 2017 को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजिंदर पाल सिंह के घर आए थे। उनकी इस मुलाकात के बाद सुखबीर बादल ने मीडिया को जत्थे के खिलाफ विवादित बयान दिया था जिसमें उन्होंने जत्थे को आतंकवादी संगठन का राजनीतिक चेहरा बताया था। जिस पर राजिंदर पाल सिंह ने बादल के खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत में मानहानि का केस दायर कर दिया था। राजिंदर सिंह का कहना था कि बादल के इस बयान के कारण उनके संगठन की छवि खराब हुई है।

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Web Title-In an eight-year-old defamation case, last month
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