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पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह मामला : पीड़िता का एग्जामिनेशन-इन-चीफ शुरू, अपने बयानों पर रहीं कायम

Former Sports Minister Sandeep Singh Case: Victim Examination-in-Chief Begins, Victim Stands By Her Statements - Chandigarh UT News in Hindi

चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री और पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान संदीप सिंह के खिलाफ चल रहे यौन उत्पीड़न मामले में शनिवार को चंडीगढ़ की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस दौरान पीड़िता (जूनियर महिला कोच) का एग्जामिनेशन-इन-चीफ (मुख्य परीक्षा) शुरू हुआ। बयानों पर अडिग: पीड़िता के वकील समीर सेठी ने बताया कि जूनियर कोच अदालत के समक्ष अपने पूर्व में दिए गए बयानों पर पूरी तरह कायम हैं। एग्जामिनेशन-इन-चीफ की प्रक्रिया फिलहाल शुरू हुई है, जिसे अगली सुनवाई तक के लिए टाल दिया गया है। संदीप सिंह की पेशी : सुनवाई के दौरान आरोपी पूर्व मंत्री संदीप सिंह भी व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद रहे।
अगली तारीख : अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 अप्रैल की तारीख तय की है।
यह मामला दिसंबर 2022 का है, जब जूनियर महिला हॉकी कोच ने संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
एफआईआर : 31 दिसंबर 2022 को सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ IPC की धारा 342, 354, 354A, 354B और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
आरोप : पीड़िता का आरोप है कि मंत्री ने अपने सरकारी आवास पर उन्हें बुलाकर अनुचित व्यवहार किया और बात न मानने पर उनका तबादला (ट्रांसफर) करवा दिया।
बचाव पक्ष का तर्क : वहीं, संदीप सिंह और उनके वकीलों का शुरू से ही कहना है कि यह एक राजनीतिक साजिश है और ट्रांसफर से नाराज होकर यह झूठा मामला दर्ज कराया गया है।
हाल ही में सत्र न्यायालय ने पीड़िता की याचिका स्वीकार करते हुए इस मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में स्थानांतरित (ट्रांसफर) किया था। संदीप सिंह भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और अर्जुन पुरस्कार विजेता रहे हैं, जिन्हें विवाद के बाद खेल मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

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Web Title-Former Sports Minister Sandeep Singh Case: Victim Examination-in-Chief Begins, Victim Stands By Her Statements
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