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डीआईजी रिश्वत मामले में बिचौलिये कृष्णु शारदा की जमानत याचिका खारिज

DIG Bribery Case: Bail Plea of ​​Middleman Krishanu Sharda Rejected - Chandigarh UT News in Hindi

— आठ लाख रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में पूर्व डीआईजी भुल्लर के साथ हुआ था गिरफ्तार चंडीगढ़। पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के साथ आठ लाख रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार बिचौलिये कृष्णु शारदा को बड़ा झटका लगा है। सीबीआई की विशेष अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी की ओर से दायर जमानत अर्जी में उसके वकील ने दलील दी कि कृष्णु शारदा राष्ट्रीय स्तर का हॉकी खिलाड़ी है और चंडीगढ़ की टीम के लिए खेलता है। अगले माह प्रस्तावित नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के ट्रायल का हवाला देते हुए उसे जमानत दिए जाने की मांग की गई। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है और सीबीआई का मामला कमजोर है।
वहीं, सीबीआई की ओर से पेश हुए सरकारी वकील नरेंद्र सिंह ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ ठोस और पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। रिश्वत की राशि आरोपी के पास से बरामद की गई थी। इसके अलावा ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है, जिससे साफ होता है कि कृष्णु शारदा डीआईजी भुल्लर का करीबी था और उन्हीं की ओर से रिश्वत की मांग कर रहा था।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और उपलब्ध साक्ष्य प्रथम दृष्टया मजबूत हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हॉकी ट्रायल से जुड़ी दलील को जमानत का आधार नहीं माना जा सकता। इसके बाद कृष्णु शारदा की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।
गौरतलब है कि करीब तीन माह पहले सीबीआई ने पंजाब के रोपड़ रेंज के तत्कालीन डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और बिचौलिये कृष्णु शारदा को मंडी गोबिंदगढ़ के एक स्क्रैप कारोबारी से आठ लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। कारोबारी की शिकायत पर सीबीआई ने ट्रैप लगाकर दोनों आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा था।

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Web Title-DIG Bribery Case: Bail Plea of ​​Middleman Krishanu Sharda Rejected
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