चंडीगढ़। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा मतदान के वोटों की दोबारा गिनती की जाएगी और इन आठ वोटों को वैध माना जाएगा। इसके बाद, उसके आधार पर परिणाम घोषित किए जाएंगे।
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सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह के खराब किए बैलट पेपर वैध माने जाएंगे। कोर्ट ने ये भी कहा कि वोटों की गिनती दोबारा हो और नया मेयर चुना जाए।
चीफ जस्टिस ने कहा कि हम उन मतपत्रों को देखना चाहेंगे जिन्हें अमान्य कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने मतपत्रों की जांच की और कहा कि आप उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए आठ वोटों पर अतिरिक्त निशान थे।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने आम आदमी पार्टी के के वकील गरमिंदर से उम्मीदवारों के बारे में पूछा. सीजेआई ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने इन आठ बैलेट पर सिंगल लाइन बनाई है। सीजेआई ने मसीह से पूछा आपने कहा कि बैलेट खराब किए जा रहे तो निशान बनाएं?
आपको बता दे की सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी को चंडीगढ़ नगर निगम (सीएमसी) के मेयर चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर से कहा, हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे।
इंडिया' गठबंधन के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कड़े शब्दों में कहा: कृपया अपने रिटर्निंग अधिकारी को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट उन पर नज़र रख रहा है। पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे।
बता दें कि 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस-आप गठबंधन के पास कुल 20 वोट और भाजपा के पास 16 वोट थे। संख्या बल देखें तो आप और कांग्रेस के पक्ष में था लेकिन चुनाव बीजेपी जीत गई। दरअसल रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस-आप गठबंधन के 8 वोटों को इनवैलिड यानी अमान्य करार दिया था और बीजेपी के मनोज सोनकर को विजेता घोषित किया था। इस पर काफी बवाल कटा. एक वीडियो भी शेयर किया गया और इसके आधार पर आरोप लगाया जा रहा था कि ऑफिसर अनिल मसीह ने बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की है।
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