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चंडीगढ़ कोर्ट ने रेप केस में 22 वर्षीय युवक को किया बरी

Chandigarh Court Acquits 22-Year-Old Man in Rape Case - Chandigarh UT News in Hindi

शिकायतकर्ता के बयानों में अंतर और पर्याप्त सबूत नहीं मिलने पर अदालत ने दिया संदेह का लाभ चंडीगढ़। चंडीगढ़ की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत की न्यायाधीश डॉ. यशिका ने रेप के मामले में 22 वर्षीय बिपनप्रीत को बरी कर दिया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और 123 के तहत आरोप लगाए गए थे। मामला 1 अगस्त 2024 को सेक्टर-63 में हुई कथित रेप की घटना से जुड़ा था। पुलिस थाना-49 में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार शिकायतकर्ता 1 अगस्त 2024 को सेक्टर-32 स्थित एसडी कॉलेज के सामने आरोपी से मिली थी। दोनों की पहचान स्नैपचैट के जरिए हुई थी और इससे पहले केवल एक बार मुलाकात हुई थी। दोनों ने लॉन्ग ड्राइव पर जाने की योजना बनाई। इस दौरान आरोपी ने बीयर खरीदी और दोनों ने उसे पीया। इसके बाद दोनों आरोपी के फ्लैट पर चले गए।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि फ्लैट पर पहुंचने के बाद उसे चक्कर आने लगे और वह कमरे में चली गई। उसका आरोप था कि बाद में उसकी इच्छा के खिलाफ आरोपी ने उसके साथ रेप किया। जब वह उठी तो उसे ब्लीडिंग हो रही थी। उसने अपनी दोस्त को फोन किया। दोस्त उसके लिए पैड और जींस लेकर आई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने फ्लैट में नहाया। आरोपी दोनों को सेक्टर-32 स्थित एसडी कॉलेज के सामने छोड़कर चला गया।
शिकायतकर्ता के अनुसार, ब्लीडिंग नहीं रुकने पर उसने अपनी मां को घटना की जानकारी दी और अगले दिन आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।
शिकायत और अदालत में दिए बयान में अंतर
आरोपी की ओर से वकील मनदीप कुमार और कशिश जैन ने अदालत में कहा कि अभियोजन पक्ष की कहानी में कई जगह अंतर है और आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
वकील मनदीप कुमार ने कहा कि शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसे नशा देकर रेप किया, जबकि अदालत में गवाही के दौरान उसने कहा कि वह होश में थी और उसने विरोध किया था। बचाव पक्ष ने इसे मामले में महत्वपूर्ण अंतर बताया।
बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोपी के फ्लैट में नहाया और उसके बाद आरोपी उसे उसी स्थान पर छोड़कर गया, जहां से वह उसे लेकर गया था। इसके अलावा घटना के समय पुलिस को फोन कर तत्काल मदद मांगने की बात भी सामने नहीं आई।
वकील ने प्राथमिकी अगले दिन दर्ज कराने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि शिकायतकर्ता बालिग थी और तत्काल पुलिस की मदद ले सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
जांच में रेप के आरोप की पुष्टि करने वाला सबूत नहीं मिला
वकील कशिश जैन ने अदालत में कहा कि शिकायतकर्ता के कपड़ों और शरीर के अलग-अलग हिस्सों से लिए गए नमूनों में वीर्य के निशान नहीं मिले। बचाव पक्ष ने कहा कि यह बात जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए जाने के आरोप की पुष्टि नहीं करती।
बचाव पक्ष ने शिकायतकर्ता के अलग-अलग बयानों का भी हवाला दिया। अदालत में बताया गया कि परामर्श के दौरान शिकायतकर्ता ने कहा था कि घटना की जानकारी उसने सबसे पहले अपने भाई को दी थी, जबकि पुलिस शिकायत में उसने अपनी मां को सबसे पहले घटना बताने की बात कही थी। शिकायतकर्ता के भाई को आरोपपत्र में गवाह नहीं बनाया गया।
बचाव पक्ष ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि रिकॉर्ड से यह बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वही था, जो कथित घटना के बाद मौके से चला गया था।
संदेह से परे आरोप साबित नहीं कर सका अभियोजन
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों को देखने के बाद अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को उचित संदेह से परे साबित नहीं कर सका।
अदालत ने शिकायतकर्ता के बयानों में अंतर और प्राथमिकी दर्ज कराने में हुई देरी को भी ध्यान में रखा। अदालत ने कहा कि प्राथमिकी में हुई देरी को अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत के जरिए स्पष्ट नहीं कर सका।
इन परिस्थितियों में अदालत ने बिपनप्रीत को भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया।

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Web Title-Chandigarh Court Acquits 22-Year-Old Man in Rape Case
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