पटना| आपराधिक मानहानि मामले में सजा को लेकर राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराए जाने के बाद लालू प्रसाद के बड़े बेटे और बिहार के कैबिनेट मंत्री तेज प्रताप ने भविष्यवाणी की है कि 2024 में दिल्ली में जिस कुर्सी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, वह कुर्सी हिल जाएगी। राजद नेता और राज्य के पर्यावरण मंत्री ने कहा, ''भाजपा जानती है कि 2024 में केंद्र से उसका सफाया हो जाएगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिल जाएगी।'' ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
तेज प्रताप ने कहा- भाजपा ने देश में तानाशाही का विकल्प चुना है। जिस तरह से राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है, वह बिल्कुल गलत है। भाजपा सभी विपक्षी नेताओं के पीछे पड़ी है, लेकिन जनता सही समय पर उन्हें करारा जवाब देगी। लोग देख रहे हैं कि भाजपा किस तरह से हमारे परिवार के सदस्यों को निशाना बना रही है और उनका पीछा कर रही है। वह विपक्षी एकता से डरते हैं और इसलिए वह विपक्षी खेमे के नेताओं को निशाना बना रहे हैं।
कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने कहा, भाजपा विपक्षी एकता से डरती है। वह जानते हैं कि 2024 में वह सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। इसलिए वह राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेताओं को निशाना बना रहे हैं।
इस बीच, शुक्रवार शाम पटना पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद और गिरिराज सिंह ने दावा किया कि राहुल गांधी को उनके किए की सजा मिली है और इसका भाजपा या केंद्र सरकार से कोई लेना-देना नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, अदालत ने राहुल गांधी को अपने बयान के लिए माफी मांगने का समय दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। यह न्यायपालिका का अपमान है। उन्होंने जो कुछ भी गलत किया, उसके लिए अदालत ने उन्हें दंडित किया है।
रविशंकर प्रसाद ने कहा- राहुल गांधी विदेशों में हमारे लोकतंत्र का अपमान करते हैं। अगर लोग उन्हें वोट देते हैं, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर उन्हें वोट नहीं देते हैं, तो वह दावा करते हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी का यह दोहरा रुख सही नहीं है।
आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद शुक्रवार सुबह राहुल गांधी को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया। लोकसभा सचिवालय ने केरल के वायनाड में उनके निर्वाचन क्षेत्र को भी खाली घोषित कर दिया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा पाने वाले सांसद/विधायक को इस तरह की सजा की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा और जेल समय की सेवा के बाद छह साल के लिए अयोग्य बना रहेगा।
गुरुवार को सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को दोषी पाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम के बारे में उनकी टिप्पणी पर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई। हालांकि, कांग्रेस नेता को जमानत दे दी गई और सूरत की अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति देने के लिए उनकी सजा को 30 दिनों तक के लिए टाल दिया गया।
राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में प्रचार के दौरान सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे हो सकता है कहने के लिए मामला दायर किया था।
--आईएएनएस
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