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दूसरे राज्यों के हथियार लाइसेंस का सत्यापन बिहार में 15 फरवरी तक कराने का आदेश

Order to verify arms licenses of other states in Bihar by 15th February - Patna News in Hindi

पटना। बिहार सरकार ने अन्य राज्यों से स्वीकृत लाइसेंस पर खरीदे जाने वाले हथियारों को यहां सत्यापित करना अनिवार्य कर दिया है। बिहार के गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया है। गृह विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि शस्त्र लाइसेंस के सत्यापन के लिए 2019 में निर्धारित किये गये मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। ऐसे शस्त्र धारक जिनके पास दूसरे राज्यों के लाइसेंसी हथियार हैं, वे सत्यापन (यदि लंबित है) के लिए 15 फरवरी तक अपने हथियार नजदीकी थाना या सक्षम प्राधिकारी के पास जमा करा दें। कहा जा रहा है कि अपराधिक प्रवृत्ति के लोग अन्य राज्यों से लाइसेंस लेकर अच्छी और उम्दा किस्म के हथियार खरीद रहे हैं। अस्थायी पत्ते पर बने लाइसेंस के आधार पर ऐसे हथियार खरीद लिए जाते हैं। इसके बाद ऐसे हथियारों का इस्तेमाल अपराधिक गतिविधियों में किया जाता है।
बताया जाता है कि लाइसेंसी हथियारों के सत्यापन के लिए जिले में जिलाधिकारी को ही लाइसेंसिंग ऑथोरिटी बनाया गया है।
--आईएएनएस

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Web Title-Order to verify arms licenses of other states in Bihar by 15th February
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