• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहेगा, संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं : तारकिशोर प्रसाद

Liquor prohibition law will remain in force in Bihar, no proposal for amendment: Tarkishore Prasad - Patna News in Hindi

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में शराब पीने से हुई 12 लोगो की मौत के बाद शराबबंदी कानून के वापस लिए जाने या इसमें संशोधन के तमाम कयासों के बीच उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने यहां कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून है और आगे भी रहेगा। उन्होंने इस कानून के संशोधन से भी इनकार किया।
पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और आगे भी लागू रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पूरा एनडीए इस कानून को लागू रखने के लिए एकजुट है।

पत्रकारों द्वारा इस कानून में संशोधन के विषय में पूछे जाने पर उन्होंने साफ लहजे में कहा कि इस कानून में फिलहाल संशोधन के मामले में किसी भी तरह का विचार नहीं किया जा रहा है।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजयुमो के कार्यक्रम रक्तदान शिविर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि शराबबंदी कानून को लेकर एनडीए पूरी तरह से एकजुट है।

पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के शराबबंदी कानून में संशोधन या समीक्षा करने की मांग किए जाने के संबंध में पूछे जाने पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मांझी हमारे अभिभावक हैं और एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल के प्रमुख हैं। उन्होंने अपने विचार और सलाह दिये हैं लेकिन अभी तक शराबबंदी कानून पर एनडीए कायम है।

उल्लेखनीय है कि बिहार के नालंदा जिले में जहरीली शराब से 12 लोगों की हुई मौत के बाद से ही राज्य में शराबबंदी कानून को लेकर विपक्ष से लेकर सत्ताधारी गठबंधन के घटक दल के नेता सरकार पर निशाना साध रहे हैं।

--आईएएनएस

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-Liquor prohibition law will remain in force in Bihar, no proposal for amendment: Tarkishore Prasad
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: deputy chief minister tarkishore prasad, bihar, liquor prohibition act implemented, no proposal for amendment, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, patna news, patna news in hindi, real time patna city news, real time news, patna news khas khabar, patna news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2024 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved