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'लालू परिवार को गलतियों का दंड मिलेगा', आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सुनवाई से पहले बोले जदयू नेता

Lalu family will be punished for their mistakes, says JDU leader ahead of IRCTC scam hearing - Patna News in Hindi

पटना। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई है। इससे पहले जदयू के नेताओं ने मांग की है कि लालू परिवार के गुनहगार होने पर उनके भूखंडों को जब्त करके उनके ऊपर अनाथालय और गरीब बच्चों के लिए हॉस्टल बनाए जाने चाहिए। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि आईआरसीटीसी के मामले में लालू परिवार की पेशी होनी है। यह पेशी लालू परिवार के लिए खास है, जबकि बिहार के लिए खास यह है कि तेजस्वी यादव राजद कार्यकर्ताओं के बुलावे पर नहीं आ रहे हैं। न्याय पालिका के समन पर जेल जाने के डर से वह हाजिर होंगे। इसके बाद वह राजनीतिक हाजिरी लगाने बिहार आएंगे। नीरज कुमार ने कहा कि सच यह है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार ने महापाप किया। उन्होंने कहा, "लालू यादव फिर न्यायपालिका में गुहार लगाएंगे कि हम बीमार हैं, हमें छोड़ दीजिए। लेकिन जब जनता की गाढ़ी कमाई और नौकरी के नाम पर जमीन लूट ली, तो आप राजनीतिक लुटेरे नहीं, बल्कि जमीन के लुटेरे रहे हैं।"
नीरज कुमार ने मांग करते हुए कहा कि न्यायपालिका इस मामले में सक्षम कार्रवाई सुनिश्चित करे। अगर अदालत को लगता है कि लालू परिवार गुनहगार है, तो कानूनी प्रक्रिया पूरी करके भूखंडों को जब्त किया जाए और उस पर अनाथालय, विधवा आश्रम, अति पिछड़ा छात्रावास और अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास बनाया जाए।
वहीं, राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। राऊज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद उनके पास अपील करने का कानूनी विकल्प है। उन्होंने आगे कहा, "एजेंसियों के पास इस प्रकरण में पुख्ता सबूत हैं। वह कितने भी विकल्पों का इस्तेमाल करें, उन्होंने जो गलतियां की हैं, उसका दंड उन्हें मिलेगा।"
बता दें कि दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2025 को आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय किए। इसके खिलाफ लालू परिवार ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट सोमवार को लालू परिवार की याचिका पर सुनवाई करेगा।
--आईएएनएस

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Web Title-Lalu family will be punished for their mistakes, says JDU leader ahead of IRCTC scam hearing
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