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SC-ST के लिए अच्छी खबर : प्रमोशन में आरक्षण देगी नीतीश सरकार

Bihar govt to grant reservation in promotion to SC, ST personnel - Patna News in Hindi

पटना। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में नीतीश सरकार ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) को प्रोन्नति में आरक्षण देने का फैसला किया है। राज्य में बीते अप्रैल 2016 से प्रोन्नति में आरक्षण बंद था। लेकिन अब सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण देने का रास्ता साफ कर दिया है। दरअसल, 2016 में हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण बंद कर दिया था। 17 मई 2018 और 5 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के इसी मसले में फैसले के बाद केंद्र सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण के लिए नए निर्देश जारी किए। इसके बाद बिहार सरकार ने एक कमेटी बनाई और उसकी सिफारिशों के आधार पर ये फैसला लिया है।

राज्य सरकार की तरफ से जारी नए निर्देश के अनुसार, आरक्षित वर्ग के उच्च पदों पर प्रोमोशन का वही बेंचमार्क होगा जो अनारक्षितों के लिए होगा। प्रोन्नति के लिए बिहार सरकार ने नौ प्रकार के दिशानिर्देश जारी किए हैं। बिहार में भी एससी-एसटी कर्मियों की प्रोन्नति पर कोर्ट के फैसले से रोक लगी थी। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान पीट के फैसले तक रोक हटा लेने के बाद राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। हालांकि, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी प्रमोशन में आरक्षण की बात करते रहे हैं।

2019 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि इससे पहले देश की सुप्रीम कोर्ट ने 5 जून को केंद्र सरकार को कानून के तहत कर्मचारियों की निश्चित श्रेणी में प्रमोशन में आरक्षण देने की अनुमति दी थी। पिछले दिनों प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा काफी गर्माया था और विपक्ष समेत सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं ने भी इसकी मांग की थी। इस मामले में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राहत नहीं देता है तो सरकार अध्यादेश लाएगी।

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के फैसला तक रोक हटा दी। बहरहाल, बिहार सरकार के इस फैसले पर राजनीति शुरू हो गई है। राजद के भाई वीरेंद्र ने इसे राजग की जुमलेबाजी करार दिया है। उनके अनुसार यह केवल चुनावी वादा है।

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Web Title-Bihar govt to grant reservation in promotion to SC, ST personnel
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