गोपालगंज। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में शनिवार को एक अदालत ने उत्तर प्रदेश से तस्करी कर लाई जा रही शराब के मामले में हरियाणा के रहने वाले तीन तस्करों को 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने पांच-पांच लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
गोपालगंज उत्पाद स्पेशल सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) लवकुश कुमार की अदालत ने शनिवार को आठ महीने पुराने शराब तस्करी के मामले में तीन तस्करों को सजा सुनायी।
उत्पाद विभाग के विशेष लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव ने बताया कि तीन तस्करों को 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने पांच-पांच लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
उन्होंने बताया कि इन्हें 22 अप्रैल को जमुनहां बाजार से उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब ये तीनों एक वाहन पर सवार होकर उत्तर प्रदेश से बिहार पहुंचे थे। वाहन चेकिंग के दौरान इनके वाहन से 265 लीटर विदेशी शराब मिली थी। तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार तस्कर हरियाणा के रहने वाले हैं।
इस मामले में कटेया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। (आईएएनएस)
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