ज्ञातव्य है कि जेडीयू की निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव ने
पिछले वर्ष 7 मई को गाडी ओवरटेक करने पर 12वीं के छात्र आदित्यसचदेव की
गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं आदित्य सचदेवा के साथ गाडी में सवार उसके
दोस्त आयुष ने कहा था कि उन्होंने रॉकी की कार ओवरटेक करने की कोशिश की थी।
इस पर रॉकी यादव की गाडी में से हवाई फायरिंग की जाने लगी। आयुष ने बताया
कि उस कार में सवार एक ने कमांडो की ड्रेस पहन रखी थी। साथ ही आयुष ने
बताया कि उन्होंने आदित्य को गोली मार दी और वहां से फरार हो गए। इस घटना
में आदित्य की मौत हो गई थी। यह भी पढ़े : इस पेड से निकल रहा है खून, जानिए पूरी कहानी
पुलिस की लगातार दबिश और दबाव के बाद रॉकी
यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। वहां से उसे 14 दिन की न्यायिक
हिरासत में भेज दिया गया था लेकिन पटना हाईकोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी।
इसके बाद पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने रॉकी की जमानत पर रोक लगा दी थी और उसे जेल भेजने के
आदेश दिए थे। पुलिस ने चार्जशीट में रॉकी यादव के अलावा उसके चचेरे भाई
तेनी यादव, पापा बिंदी यादव और एमएलसी के बॉडीगार्ड राजेश कुमार को आरोपी
बनाया था।
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