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बिहार : महिला को निर्वस्त्र घुमाने का मामला, 5 आरोपियों को 7 साल की सजा

Court awards jail terms to 20 in Bihar for parading Dalit woman naked - Arrah News in Hindi

आरा। बिहार में आरा की एक अदालत ने इसी साल अगस्त महीने में एक दलित महिला को पीटने और उसे निर्वस्त्र घुमाने के मामले में फैसला सुनाते हुए सभी 20 आरोपियों को सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने आरजेडी नेता किशोरी यादव सहित पांच लोगों को सात साल की सजा सुनाई है। जिन पांच व्यक्तियों को सात वर्ष की सजा सुनाई गई है, उन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और बाकी आरोपियों को 2-2 हजार रूपये का जुर्माना चुकाना होगा। इसके साथ ही 14 अन्य आरोपियों को 2 साल कारावास की सजा सुनाई है। बता दें, इसी साल अगस्त महीने में एक 19 वर्षीय युवक की हत्या में शामिल होने के संदेह पर एक महिला को निर्वस्त्र घुमाया और उसे पीटा गया था। बता दें, इस मामले में शामिल 20 आरोपियों को 28 नवंबर को सुनवाई के दौरान दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने इन आरोपियों को सजा सुनाई। घटना 20 अगस्त को बिहियां इलाके में रेल पटरी के किनारे स्थित एक रेड लाइट क्षेत्र में हुई थी, जहां दामोदरपुर गांव निवासी विमलेश साह का शव, उसके लापता होने के एक दिन बाद मिला था। भीड़ ने इस संदेह में वहां बड़े पैमाने पर आगजनी की थी कि रेडलाइट क्षेत्र के निवासी हत्या में शामिल थे। भीड़ ने इसके साथ ही दलित महिला की पिटाई की थी और उसके कपड़े फाडक़र उसे सडक़ों पर निर्वस्त्र घुमाया था।

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Web Title-Court awards jail terms to 20 in Bihar for parading Dalit woman naked
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