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आंध्र प्रदेश से आने वाले एंबुलेंस रोकने पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने किया सवाल

Telangana High Court questioned on stopping ambulances coming from Andhra Pradesh -  News in Hindi

हैदराबाद। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश से हैदराबाद में कोविड रोगियों को ले जा रही एम्बुलेंस को रोकने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों की जमकर खिंचाई की।

अदालत ने उन रिपोटरें को गंभीरता से लिया है कि हैदराबाद में इलाज के लिए आने वाले कोविड मरीजों को अंतर-राज्य सीमा पर रोक दिया गया था और उन्हें आने से मना कर दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश हेमा कोहली और न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी की खंडपीठ ने अधिकारियों से सवाल किया कि अंतरराज्य मूवमेंट पर प्रतिबंध नहीं होने पर वे एम्बुलेंस को कैसे रोक सकते हैं।

अदालत ने पूछा क्या यह मानवता है,। अदालत यह जानना चाहता था कि एंबुलेंस को रोकने का आदेश किसने दिया।

अदालत ने मंगलवार को तेलंगाना में कोविड की स्थिति से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई की। हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा के पुलिस आयुक्त और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) के आयुक्त अदालत में पेश हुए।

अदालत ने रात के कर्फ्यू के अप्रभावी कार्यान्वयन पर अपनी नाखुशी जताई। पीठ ने कहा कि क्या राज्य सरकार रमजान के बाद कोविड के नियंत्रण के लिए और उपाय करने की योजना बना रही है।

अदालत ये यह जानना चाहती थी कि धार्मिक स्थलों पर होने वाले समारोहों को नियंत्रित क्यों नहीं किया जा रहा है।

अदालत ने टिप्पणी की कि अदालत के आदेश की धज्जियां उड़ाना दुर्भाग्यपूर्ण है और चेतावनी दी गई है कि अधिकारियों को अदालती कार्यवाही की अवमानना का सामना करना पड़ सकता है।

एडवोकेट जनरल प्रसाद ने अदालत को बताया कि राज्य कैबिनेट मंगलवार दोपहर कोविड के नियंत्रण उपायों पर निर्णय लेने के लिए बैठक कर रहा है। पीठ ने उसे अपनी चिंता कैबिनेट को बताने को कहा।

अदालत ने सरकार से सभी प्रस्तावित कोविड नियंत्रण उपायों के विवरण के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। इसने सुनवाई को कैबिनेट बैठक तक स्थगित कर दिया।

मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि कोविड मामलों में उछाल और राज्य में लॉकडाउन के निर्णय पर निर्णय लेंगे।

--आईएएनएस

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Web Title-Telangana High Court questioned on stopping ambulances coming from Andhra Pradesh
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