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तेलंगाना हाईकोर्ट ने बंदी संजय की याचिका पर सुनवाई 10 अप्रैल तक के लिए स्थगित की

Telangana High Court adjourns hearing on Bandi Sanjays plea till April 10 -  News in Hindi

हैदराबाद। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कक्षा 10 के प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य भाजपा प्रमुख और करीमनगर के सांसद बंदी संजय कुमार की न्यायिक रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 10 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।
मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइयां की अध्यक्षता वाली पीठ ने संजय के वकील द्वारा दायर लंच मोशन याचिका पर सुनवाई की और पुलिस को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

अदालत ने संजय से यह भी कहा कि वह जमानत के लिए संबंधित अदालत का रुख कर सकते हैं।

भाजपा नेता के वकील ने कहा कि पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत बिना नोटिस जारी किए उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने एक भाजपा नेता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सुनवाई चार हफ्ते के लिए टाल दी।

इस बीच, वारंगल पुलिस ने हनमकोंडा में अतिरिक्त प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट में संजय की जमानत याचिका का जवाब दाखिल किया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए सांसद की तीन दिन की हिरासत भी मांगी है।

वारंगल पुलिस ने मंगलवार को वारंगल जिले के कमलापुर स्थित एक परीक्षा केंद्र से माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (एसएससी) परीक्षा के हिंदी प्रश्नपत्र के लीक होने के मामले में संजय को मुख्य आरोपी बनाया है।

करीमनगर के सांसद को मंगलवार रात करीमनगर में उनके ससुराल से हाई-ड्रामा के बीच गिरफ्तार किया गया था। इसने भाजपा द्वारा विरोध शुरू कर दिया, जिसने गिरफ्तारी को अवैध करार दिया।

गिरफ्तारी के बाद, संजय को यादाद्री भुवनगिरि जिले के एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया और फिर शाम को वारंगल लाया गया। चूंकि बुधवार को अदालतों का अवकाश था, इसलिए उन्हें बुधवार शाम को हनमकोंडा में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

संजय को बुधवार रात करीमनगर जिला जेल स्थानांतरित कर दिया गया।

पुलिस का आरोप है कि संजय ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर 10वीं कक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने की साजिश रची थी।

मामले में कुल 10 आरोपियों में से पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 10वीं कक्षा के एक किशोर को नोटिस थमा दिया है।

बंदी संजय, बूरा प्रशांत, गुंडाबोइना महेश और मौतम शिव गणेश को गिरफ्तार किया गया है।

पोगु सुभाष, पोगु शशांक, धूलम श्रीकांत, पेरुमंडला श्रमिक और पोथानाबोइना वर्सिथ फरार हैं।

उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 505 (जनता को खतरे में डालने के इरादे से किसी भी रिपोर्ट या बयान को प्रसारित करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने टीएस पब्लिक एग्जामिनेशन (कदाचार निवारण) अधिनियम की धारा 4 (ए), 6 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की 66-डी भी लागू की है।

आयुक्त ने कहा कि वे कॉल और चैट डेटा को हटा देंगे भले ही इसे हटा दिया गया हो। उन्होंने कहा, "हम डेटा को पुन: प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप और फोन सेवा प्रदाताओं से संपर्क करेंगे।"

पुलिस प्रमुख ने कहा कि यह सरकार को बदनाम करने और परीक्षा प्रणाली को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है।(आईएएनएस)

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Web Title-Telangana High Court adjourns hearing on Bandi Sanjays plea till April 10
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