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सीबीआई ने आंध्र प्रदेश में न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट मामले में 6 और चार्जशीट दायर की

CBI files 6 more chargesheets against judiciary in Andhra Pradesh in derogatory post case -  News in Hindi

अमरावती। सीबीआई ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में आरोपियों के खिलाफ छह और आरोपपत्र दाखिल किए। जांच एजेंसी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस मामले में अब तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किए गए कई आरोपियों के खिलाफ 11 आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं।

नए चार्जशीट में, श्रीधर रेड्डी अवथु, जलागम वेंकट सत्यनारायण, गुडा श्रीधर रेड्डी, श्रीनाथ सुस्वरम, किशोर कुमार दरिसा उर्फ किशोर रेड्डी डारिसा और सुदुलुरी अजय अमृत के खिलाफ अलग- अलग आरोप पत्र दायर किए गए हैं।

सीबीआई ने इससे पहले जांच के दौरान पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ पांच अलग-अलग आरोप पत्र भी दाखिल किए थे।

एक और आरोपी के खिलाफ जांच जारी है। उसका यूट्यूब चैनल भी ब्लॉक कर दिया गया है। बयान में कहा गया है कि इसके अलावा, दो आरोपियों के नाम पर गिरफ्तारी का वारंट लिया गया है, जो भारत में सक्षम अदालतों से विदेश में हैं और उन्हें गिरफ्तार करने की प्रक्रिया राजनयिक चैनलों के माध्यम से शुरू की गई है।

सीबीआई इंटरपोल के जरिए ब्लू नोटिस जारी कर विदेश में रहने वाले आरोपियों की जानकारी जुटा रही है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पब्लिक डोमेन से आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के लिए यह मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई द्वारा कार्रवाई भी शुरू की गई थी और ऐसे कई पोस्ट/ अकाउंट को इंटरनेट से हटा दिया गया था।

जांच के दौरान मोबाइल, टैबलेट समेत कुल 13 डिजिटल गैजेट बरामद किए गए।

सीबीआई ने 53 मोबाइल कनेक्शनों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले हैं। मामले में करीब 12 आरोपियों और 14 अन्य से पूछताछ की गई है। जांच के दौरान डिजिटल फोरेंसिक तकनीक का उपयोग कर डिजिटल प्लेटफॉर्म से साक्ष्य भी जमा किए गए हैं।

यह आरोपी के फेसबुक प्रोफाइल, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक पोस्ट, ट्वीट, फेसबुक, ट्विटर, गूगल आदि से यूट्यूब वीडियो से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी (एमएलएटी) चैनल के माध्यम से किया गया।

11 नवंबर, 2020 को, जांच एजेंसी ने 16 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और आंध्र प्रदेश सीआईडी से 12 एफआईआर की जांच आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 2020 की रिट याचिका संख्या 9166 में की थी।

मूल प्राथमिकी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की शिकायतों पर दर्ज की गई थी। यह आरोप लगाया गया था कि राज्य में प्रमुख पदों पर आसीन प्रमुख कर्मियों ने जानबूझकर न्यायपालिका को निशाना बनाकर, अदालत के न्यायाधीशों द्वारा दिए गए कुछ अदालती फैसलों के बाद न्यायाधीशों और न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक पोस्ट किए थे।

मामले की जांच चल रही है।

--आईएएनएस

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Web Title-CBI files 6 more chargesheets against judiciary in Andhra Pradesh in derogatory post case
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