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नीलगाय को मारने पर प्रतिबंध हटा

published: 09-10-2012

छतरपुर। नीलगाय द्वारा खेतों में तांडव करने और किसानों की फसल को खराब करने पर जिला प्रशासन ने इनको मारने की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि नीलगायों के बढते आतंक से परेशान ग्रामीणों की मांग पर अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा इनको मारने की अनुमति देने संबंधी आदेश जिला प्रशासन ने जारी किया है। जिलाधिकारी राजेश बहुगुणा ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी को पत्र भेजा है कि नीलगाय द्वारा फसल को क्षति पहुंचाने संबंधी आवेदन दिए जाने पर नीलगायों को मारने के लिए आदेश दिए जा सकते हैं।  जिला प्रशासन के अनुसार इसके लिए आवेदन पत्र ग्रामवासियों के समूह द्वारा दिया जाना चाहिए। यह आवेदन पत्र प्राप्त होने पर रेंजर से प्रतिवेदन प्राप्त होगा। इसके बाद आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पटवारी और स्थानीय स्तर पर जांच कराई जाएगी। इसके बाद ग्रामवासियों के समूह से किसी एक व्यक्ति को इन नीलगायों को मारने के लिए चिन्हित किया जाएगा। ऎसे आवेदन पत्र पर 15 दिनों के लिए पहली बार अनुमति दी जाएगी। पशु की मृत्यु होने पर वन विभाग को भी सूचना देनी होगी।

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