दिल्ली। सलमान खान के बाद अब बॉलीवुड
अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में कड़कडूमा अदालत ने छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद राजपाल यादव की अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। राजपाल यादव पर सात मामले थे और उन पर प्रति मुकदमा 1.60 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उनकी पत्नी को प्रति मुकदमा 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। शुक्रवार को राजपाल को अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराया था। अभिनेता ने वर्ष 2010 में निर्देशक के तौर पर पहली बार फिल्म बनाने के लिए पांच करोड़ रुपए का कर्ज लिया था जिसे उन्होंने अदा नहीं किया। वर्ष 2010 में निर्देशक के तौर पर काम शुरू करने वाले राजपाल की फिल्म अता. पता. लापता 2012 में रिलीज हुई और बड़े पर्दे पर यह फ्लाप हो गई। फिल्म में राजपाल के अलावा दारासिंह, असरानी और विक्रम गोखले प्रमुख भूमिका में थे।
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आपको बता दें कि यमुनापार की
लक्ष्मी नगर
स्थित कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने रामपाल और अन्य
के खिलाफ चेक बाउंस से जुड़ी सात अलग-अलग शिकायतें दर्ज
करवाई थीं।
शिकायतकर्ता का
कहना था
कि राजपाल ने अप्रैल 2010 में अता
पता लापता नामक अपनी
फिल्म पूरी
करने के
लिए इनसे
मदद मांगी थी। इसके
बाद 30 मई
2010 में दोनों के बीच
एक समझौता हुआ और
आरोपियों को
पांच करोड़ का कर्ज
दे दिया। राजपाल यादव
को शिकायतकर्ता को आठ
करोड़ रुपए
वापस करने
थे।
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