नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को चुनाव आयोग से कहा कि वह फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' देखें और फिर इसकी स्क्रीनिंग को लेकर फैसला ले। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने निर्माता के लिए बहस करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश से प्रभावित होकर निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया और फिल्म को देखे बिना ही इसकी रिलीज पर रोक लगा दी।
मामले को बाद की तारीख में सुनवाई करने के लिए स्थगित कर दिया गया।
--आईएएनएस
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