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अजान विवाद पर पंजाब-हरियाणा कोर्ट से सोनू निगम को मिली क्लीन चिट

चंडीगढ़ । अजान विवाद में सोनू निगम को कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। इस मामले में सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सोनू निगम को क्लीन चिट दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ‘मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम धर्म की स्थापना की थी तो बिजली और माइक्रोफोन नहीं थे। लाउड स्पीकर से अजान मुस्लिम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है।’ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अजान को लेकर कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि अजान इस्लाम का आंतरिक हिस्सा है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इसे लाउडस्पीकर के जरिए दिया जाए।

जस्टिस एएस बेदी की बेंच ने सोनू निगम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। जस्टिस बेदी ने याचिका को लेकर कहा कि यह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दायर किया गया था। उन्होंने कहा, ‘गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल अजान के लिए नहीं बल्कि लाउडस्पीकर के लिए किया गया था।’

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Web Title-High Court sides with Sonu Nigam over controversial azaan tweets
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