बेटी से कर सकता है विवाह... ये भी पढ़ें - ब्वॉयफ्रेंड पर था शक, सच्चाई जान रह गई सन्न
2013 में बने एक कानून के हिसाब से ईरान का कोई भी व्यक्ति अपनी गोद ली
गई बेटी से विवाह कर सकता है बशर्ते लडक़ी की उम्र कम से कम 13 वर्ष की हो।
चूहे खा गए 19 किलो गांजा और भांग, अदालत में गवाही के दौरान हुआ खुलासा
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डॉक्टरों ने किया मृत घोषित, रास्ते में पुनर्जीवित हुई महिला, अब सकुशल और ICU में है
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