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सुप्रीम कोर्ट ने एमएस धोनी के खिलाफ खारिज की शिकायत

Supreme Court quashes criminal complaint against MS Dhoni - Cricket News in Hindi

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को एक पत्रिका में भगवान विष्णु के रूप में दर्शाने के खिलाफ की गई आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया। अपील को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आपराधिक शिकायत में धार्मिक भावना के आहत होने के आरोप को सही नहीं पाया गया।

एक अन्य शख्स द्वारा बेंगलुरू की एक अदालत में धोनी के खिलाफ की गई ऐसी ही एक शिकायत को सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने पिछले साल सितंबर में खारिज कर दिया था। पत्रिका के 2013 में प्रकाशित अंश के कवर पेच पर धोनी का फोटो भगवान विष्णु की पोशाक पहने प्रकाशित किया गया था।

इस फोटो में उनके हाथ में कई कंपनियों के सामान थे जिनमें से एक जूता भी था। आंध्र प्रदेश के अंनतपुर की अदालत ने इस मामले में धोनी के खिलाफ धार्मिक भावना को आहत करने के आरोप में गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद धोनी ने सर्वोच्च अदालत का रुख किया था।

(IANS)

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Web Title-Supreme Court quashes criminal complaint against MS Dhoni
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