कोर्ट ने सरपंच को सुनाई सजा.

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 21 सितम्बर 2016, 8:53 PM (IST)

पानीपत। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश की कोर्ट ने करहंस के सरपंच को एक वर्ष की सजा सुनाई है। मामला जान से मारने की धमकी देने और जातिसूचक शब्द कहने से जुड़ा है। वहीं मामले में कोर्ट ने सरपंच के भाई को बरी कर दिया है। करहंस के सरपंच यशपाल और उसके भाई यशवीर के खिलाफ 13 जून 2014 को ग्रामीणों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि सरपंच और उसका भाई गांव की महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी देता था। साथ ही विरोध करने पर जातिसूचक शब्द कहता था। हालांकि पुलिस ने जांच के दौरान सरपंच को निर्दोष बताकर उसे मुकदमे से बाहर कर दिया था। सरपंच के भाई का चालान कर जेल भेज दिया था। वादी पक्ष ने सरपंच को असली आरोपी बताकर कोर्ट में अपील की थी।